इंडिया संवाद ब्यूरो
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए यूपी न नया लोकायुक्त खुद चुन लिया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को 24 अप्रैल 2014 को 6 महीने के अंदर लोकायुक्त की नियुक्ति के आदेश दिए थे लेकिन यूपी ने तय समय सीमा तक तक ऐसा नही किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस वीरेंद्र सिंह को यूपी का नया लोकायुक्त चुन लिए। जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एन वी मीना ने सवाल किया था कि आप लोकायुक्त नियुक्त क्यों नही करते? हमारे आदेश पर अमल क्यों नही किया गया। मुख्यमंत्री हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और राज्यपाल इस समस्या का हल क्यों नही करते।
सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी अधिकार का प्रयोग करते हुए यूपी के नए लोकायुक्त की नियुक्ति की है। गौरतलब है कि लोकायुक्त की तलाश के लिए मंगलवार रात पांच घंटे और बुधवार सुबह एक घंटे चली मैराथन बैठक के बावजूद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय चयन समिति की बैठक में किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन सकी।
सूत्रों के अनुसार सन् 2011 के बाद अवकाश ग्रहण करने वाले उच्च न्यायालय के करीब 50 न्यायाधीशों का नाम पैनल में था जिससे नौ नाम छांट लिए गए थे और इन्हीं नौ में किसी एक का चयन होना था।