इंडिया संवाद ब्यूरो नई दिल्ली : हरियाणा में अब पढ़े लिखे लोग ही चुनाव लड़ पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला आज एक महत्वपूर्ण याचिका के जवाब में दिया। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने बीते बजट सत्र में पंचायत संशोधन एक्ट 2015 में पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों के लिए 8वीं व 10वीं की योग्यता तय करने के साथ ही कई और नए नियम तय किए गए थे। जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सरकार के नए एक्ट के तहत चुनाव प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी, लेकिन पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही प्रदेश के कुछ सामाजिक संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर की थी। जहां कोर्ट में कई दिनों तक मामले की सुनवाई चली और दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश की थी। कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सरकार के पक्ष में सुनाया।