ईएलएसएस में निवेश करें
इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ईएलएसएस) में रेकरिंग पेमेंट्स की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि यह फंड आपकी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता तो बाद के सालों में इसमें निवेश करने की आवश्यकता नहीं रहती। इसके अलावा अगर आपकी केवाईसी सही है तो आप आसानी से ऑनलाइन निवेश कर सकते हैं। आपको बस म्यूचुअल फंड ट्रैक करने वाली साइट्स पर नजर रखनी पड़ती है। इन साइट्स पर म्यूचुअल फंड स्कीमों को दी गई रेटिंग के आधार पर चुने गए फंड हाउस के पोर्टल पर लॉग इन करके निवेश कर सकते हैं। इसके लिए आपको पूरी जानकारी मुहैया कराकर ऑनलाइन रजिस्टर होना पड़ता है। इसके बाद आप स्कीम चुनकर, इसके डायरेक्ट प्लान वर्जन के जरिए पे कर सकते हैं। इसका एकनॉलेजमेंट आपकी इनवेस्टमेंट का प्रूफ होगा।
टैक्स बेनिफिट: 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक कर छूट
मैच्योरिटी पर टैक्स: छूट
ऑनलाइन टर्म पॉलिसी खरीदें
टर्म इंश्योरेंस कम खर्च में बड़ा कवर मुहैया कराता है। फिजिकल टर्म प्रॉडक्ट्स के मुकाबले ऑनलाइन टर्म प्रॉडक्ट्स सस्ते होते हैं। इसे ऑनलाइन खरीदने की प्रक्रिया काफी आसान है और करीब एक घंटे में आपका काम पूरा हो जाता है। ऑनलाइन में एजेंट का कोई काम नहीं होता, इसलिए टर्म पॉलिसी के प्रीमियम में से कमीशन के तौर पर कुछ नहीं कटेगा। आप कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। पॉलिसी खरीदने के लिए आपको कंपनी की साइट पर जाकर व्यक्तिगत जानकारी, नॉमिनी का ब्योरा और इनकम लेवल की जानकारी देनी होगी। अगर आप किसी मेडिकल टेस्ट से नहीं गुजर रहे हैं तो प्रीमियम के भुगतान के साथ ही यह प्रोसेस पूरा हो जाएगा। प्रीमियम की रसीद से आपको टैक्स छूट मिल सकती है।
टैक्स बेनिफिट: 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक कर छूट
मैच्योरिटी पर टैक्स: छूट
ऑनलाइन हेल्थ इंश्योरेंस
कई कंपनियां और एग्रीगेटर्स ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने में मदद करती हैं। ऐसे मामले जिनमें पॉलिसी से पहले मेडिकल चेकअप की जरूरत नहीं होती, उन्हें आप एक घंटे में ऑनलाइन खरीद सकते हैं। आमतौर पर 45 साल से कम उम्र का कोई व्यक्ति जिसे कोई गंभीर बीमारी नहीं है, उसे हेल्थ बीमा से पहले मेडिकल टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। हालांकि, अभी हेल्थ कवर लेने का सही वक्त है, जिससे पूरी प्रक्रिया 31 मार्च से पहले खत्म हो जाएगी।
टैक्स बेनिफिट: 80डी के तहत 15 हजार रुपये और सीनियर सिटिजंस को 20,000 रुपये तक की छूट
मैच्योरिटी पर टैक्स: लागू नहीं
टैक्स सेवर डिपॉजिट में निवेश
अगर आप इंटरनेट बैंकिंग के लिए रजिस्टर्ड हैं तो इस पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट में निवेश करना आसान है। आपको अपने सेविंग्स एकाउंट से फंड ट्रांसफर करके बस पांच साल के लिए टैक्स सेवर फिक्स्ड डिपॉजिट ओपन करना होगा। एफडी की रसीद आपके मेल पर आ जाएगी। इसे आप टैक्स बेनेफिट के लिए प्रूफ के तौर पर दिखा सकते हैं। हालांकि, सभी बैंक ऑनलाइन टैक्स सेवर एफडी खुलवाने की सहूलियत नहीं देते हैं।
टैक्स बेनिफिट: 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक कर छूट
मैच्योरिटी पर टैक्स: ब्याज पर चुकाना होगा टैक्स
पीपीएफ और एनपीएस
कम जोखिम उठाने वालों के लिए पीपीएफ सबसे सही है। कुछ बैंक ऑनलाइन पीपीएफ एकाउंट खोलने की सहूलियत देते हैं। लेकिन आपको अपना एप्लिकेशन फॉर्म और केवाईसी प्रूफ ब्रांच में जमा कराने पड़ेंगे। इसके बाद आप ऑनलाइन फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। अगले फाइनेंशियल ईयर से एनपीएस 50,000 रुपये का एक अतिरिक्त टैक्स ब्रेकअप ऑफर करेगा। अभी तक इन एकाउंट को खोलने में काफी पेपर वर्क करना पड़ता है।
टैक्स बेनिफिट: 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक कर छूट
मैच्योरिटी पर टैक्स: पीपीएफ में छूट, एनपीएस टैक्सेबल