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चेक कवच : पे पाजिटिव सिस्टम ।

12 नवम्बर 2021

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वित्‍तीय संस्‍था होने के नाते बैंकों पर यह दायित्‍व होता है कि वे अपने ग्राहकों के वित्तीय लेनदेन को सुरक्षित बनाये । इस हेतु बैंकों द्वारा समय समय पर परिचालन की प्रक्रिया में बदलाव व परिवर्द्धन करते हुवे  सुरक्षा के नये उपाय अपनाये जाते है । ग्राहकों द्वारा चैकों के माध्‍यम से किये जाने वाले भुगतान को और अधिक सुरक्षित बनाने के उद्देश्‍य से हाल ही में लागू ‘पे पोजिटिव सिस्‍टम’ उन उपायों में से एक है ।

क्‍या है पे पोजिटिव सिस्‍टम- इस सिस्‍टम के तहत ग्राहक द्वारा चैक जारी करने पर चैक की मुख्‍य सूचनाओं यथा चैक का प्रकार, खाता संख्‍या, दिनांक, राशि, लाभार्थी की सूचना अदाकर्ता बैंक को अलग से प्रेषित कर चैक जारी करने की पुष्टि की जाती है ।  
भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार अपने देश में यह सिस्‍टम 01 जनवरी, 2021 से लागू किया गया है। 
इस हेतु एनपीसीआइ, नेशनल पेमेन्‍ट कारपोरेशन आफ इण्डिया, द्वारा कार्यक्रम, बैंकों को उपलब्‍ध करवाया गया है ।
वर्तमान में यह खाताधारक के विवेक पर निर्भर करता है कि वह पे पेजिटिव की सुविधा ले या न ले ।
रू 50,000/- व अधिक राशि के जारी चैकों पर पे पोजिटिव सिस्‍टम लागू होता है ।
भारतीय रिजर्व बैंक ने सुझाव दिया है कि रू पांच लाख व अधिक के चैकों पर यह अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए ।
इस सिस्‍टम के तहत जारीकर्ता को चैक की मुख्‍य सूचनाओं के बाबत एसएमएस, ऐप व इन्‍टरनेट बैंकिंग व्‍यवस्‍था के  माध्‍यम से अदाकर्ता बैंक को सूचित करना होता है । यदि खाताधारक द्वारा किसी भी प्रकार के इलेक्‍ट्रोनिक माध्‍यमों का उपयोग नहीं किया जाता है तो वह व्‍यक्तिगत रूप से अपनी शाखा को सूचित कर सकता है ।
समाशोधन के समय चैक व प्रस्‍तुत सूचनाओं का मिलान किया जायेगा और सम्‍बन्धित बैंकों को इस बाबत सूचित किया जाता । और विसंगति होने पर प्राप्‍त निर्देशों के अनुसार  निदान किया जाता है ।
प्रस्‍तुत चैक के पारित होने व अनादरित होने पर खाता धारक को एसएमएस द्वारा सूचित किया जाता है ।
वर्तमान में सीटीएस समाशोधन में प्रस्‍तुत चैकों पर पे पोजिटिव सिस्‍टम लागू होता है । बैंक चाहे तो भुगतान/समाशोधन के अपने अन्‍य माध्‍यमों पर भी इसे लागू कर सकता है । ज्ञातव्‍य रहे कि सीटीएस समाशोधन व्‍यवस्‍था से आशय समाशोधन की ऐसी व्‍यवस्‍था से है जहां पर चैक को भौतिक रूप से प्रस्‍तुत नहीं किया जाता अपितु प्रस्‍तुतकर्ता बैंक द्वारा प्रेषित चैक की इमेज के आधार समाशोधन का कार्य सम्‍पन्‍न किया जाता है ।

पे पोजिट सिस्‍टम, उच्‍च मूल्‍य के चैकों के भुगतान को सुरक्षित करने का एक प्रभावी तरीका है । इससे चैक जारी करने के पश्‍चात व भुगतान हेतु प्रस्‍तुत करने से पूर्व, तृतीय पक्षकार द्वारा की जाने वाली जालसाजी पर सटीक नियंत्रण कर पाना सम्‍भव होगा । क्‍योंकि चैक जारीकर्ता द्वारा प्रेषित सूचनओं के सहारे किसी भी प्रकार की हेराफेरी का पता कर पाना तत्‍काल सम्‍भव होगा ।  ऐसा होना बैंक व ग्राहक दोनों के लिए हितकर है । 

तथापि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कि अब भी, ग्राहकों में अशिक्षा व  खाता परिचालन में होने वाले नवीन परिवर्तनों को अपनाने में अरूचि के कारण पे पोजिटिव सिस्‍टम को पूर्णत: लागू कर पाने में संशय है । 
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-माणक चन्‍द सुथार, बीकानेर ।
चलभाष: 8005926494                    

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