9 अगस्त 2018
केंद्रीय कैबिनेट ने तीन तलाक विधेयक 2017 में कुछ संशोधन को मंजूरी दे दी है| जिसमें तीन तलाक यानि तलाक-ए-बिद्दत को गैर जमानती अपराध तो माना गया है लेकिन संशोधन के हिसाब से अब मजिस्ट्रेट को बेल देने का अधिकार होगा|इस विधेयक के अनुसार ,