धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002(पीएमएलए): यह एक आपराधिक कानून है जिसे धन शोधन को रोकने के लिए और धन शोधन से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति की जब्ती का प्रावधान करने के लिए तथा उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए अधिनियमित किया गया है। प्रवर्तन-निदेशालय को अपराध की आय से प्राप्त संपत्ति का पता लगाने हेतु अन्वेषण करने, संपत्ति को अस्थायी रूप से संलग्न करने और अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने और विशेष अदालत द्वारा संपत्ति की जब्ती सुनिश्चित करवाते हुए पीएमएलए के प्रावधानों के प्रवर्तन की जिम्मेदारी दी गई है।धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 [Prevention of Money Laundering Act 2002], धन शोधन को रोकने और धन शोधन के माध्यम से प्राप्त संपत्ति की जब्ती के लिए प्रदान करने के लिए भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित एक अधिनियम है। धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 [Prevention of Money Laundering Act 2002 in Hindi] को वर्ष 2003 में अधिसूचित किया गया था और उसके तहत अधिसूचित नियम 1 जुलाई, 2005 से प्रभावी हुए। सरकार ने हाल ही में ईडी को और अधिक अधिकार देने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 [Prevention of Money Laundering Act 2002 in Hindi] में संशोधन किया है। धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 [Prevention of Money Laundering Act 2002 ] एक महत्वपूर्ण कानून है। जो हवाला,शेल कंपनियां और ट्रस्ट,,नकली चालान,व्यापार आधारित लॉन्ड्रिंग,रियल एस्टेट,जुआ,नकद गहन व्यवसाय,काल्पनिक ऋण,भारी मात्रा में,नकदी की तस्करी,राउंड ट्रिपिंग जैसे संदिग्ध मामलों पर नज़र रखती है।प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति द्वारा आपराधिक गतिविधि के माध्यम से अर्जित संपत्ति की खोज करना और उसे जब्त करना है ताकि इसे और अधिक लॉन्ड्रिंग न किया जा सके।जब कोई व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी पाया जाता है तो उसे यह साबित करना होगा कि अपराध की कथित आय वास्तव में वैध संपत्ति है।मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, प्रवर्तन निदेशालय के कुछ अधिकारियों को मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों से जुड़े मामलों में जांच करने और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल किसी भी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देता है।मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल व्यक्ति के खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जा सकती है।