अधिनियम की मुख्य शर्तें नीचे उल्लिखित हैं:
धनशोधन के लिए दंड का प्रावधान | Provision of penalty for money laundering
- अधिनियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति भारत में मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी पाया जाता है, तो उसे 3 से 7 साल तक के कठोर कारावास की सजा दी जाएगी और यदि अपराध की आय भाग के पैरा 2 में सूचीबद्ध किसी भी अपराध से संबंधित है।
- अनुसूची A (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट, 1985 के तहत अपराध) की सजा को बढ़ाकर 10 साल कर दिया जाएगा।