काले हिरन को मारने को लेकर आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज 18 साल पुराने मामले में सलमान को बरी कर दिया गया है. जोधपुर की अदालत ने ये फ़ैसला सुनाया है. डेढ़ पंक्ति के फैसले से सलमान (Salman)बरी हुए, लोगों ने कहा जज साहब ट्विट ही कर देते. 51 साल के सलमान ख़ान मंगलवार शाम ही अपनी बहन अलवीरा के साथ शहर पहुंच गए थे.
आरोप था कि 1998 में जोधपुर में फ़िल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान सलमान ख़ान ने हिरन का शिकार किया था. तब सलमान के साथ फ़िल्म शूटिंग के लिए सैफ अली ख़ान, सोनाली बेंद्रे, नीलम और तब्बू भी थे. कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के तहत फ़ैसला सुनाया है. सलमान ख़ान पर शिकार के दौरान अवैध हथियार रखने का मामला था. इन वर्षों में सलमान ख़ान ने दो चिंकारा और दो काले हिरन को मारने के मामले में कई मुक़दमों का सामना किया. 2007 में सलमान जोधपुर जेल में सात दिन रहे थे. बाद में उन्हें अदालत ने ज़मानत पर रिहा कर दिया था. सलमान के वकील का कहना था कि इसके कोई सबूत नहीं हैं कि सलमान के पास बंदूक थी. सलमान का भी कहना है कि उन्हें फंसाया गया है.
सलमान ख़ान को विलुप्तप्राय चिंकारा मारने के दो मामलों में राजस्थान हाई कोर्ट पहले ही बरी कर चुका है. हालांकि इस फ़ैसले को राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इससे पहले सलमान को निचली अदालत ने एक केस में एक साल और दो अन्य मामलों में पांच साल जेल की सज़ा सुनाई थी. इस मामले में अन्य दो अभिनेताओं को भी 25 जनवरी को कोर्ट में हाजिर होकर बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है. पिछले साल मार्च में बॉम्बे हाई कोर्ट ने हिट-एंड-रन मामले में पांच साल की जेल की सज़ा को ख़ारिज करते हुए उन्हें दोषमुक्त कर दिया था. निचली अदालत ने सलमान को सितंबर 2002 की रात में सड़क पर सो रहे बेघर लोगों को एसयूवी गाड़ी से कुचलने के मामले में दोषी ठहराया गया था. अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है.