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समलैंगिक

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देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 को हटाते हुए समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा दिया है, नए कानून के अनुसार अगर दो वयस्क (एडल्ट) लोग आपसी सहमति से समलैंगिक संबंध बनाते है तो वह अपराध की श्रेणी में नही आयगा।सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस रोहिंटन नरीमन, एएम खानविलकर

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