उ.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता
आपको सूचित किया जाता है कि उ.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता, 2005 के खण्ड 4.36 (अ) के प्रावधानों के अन्तर्गत आपके विद्युत संयोजन पर बकाया बिल की राषि रू0- 1677.68 /- का भुगतान न होने के कारण दिनांक 06.04. 2017 को संयोजन अस्थायी रूप से विच्छेदित किया गया था। विद्युत आपूर्ति के