यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में अहम बदलाव किया जा रहा है। परिवहन विभाग नई प्रक्रिया के तहत अब ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर पर सात से दस दिनों में पहुंच जायेगा। दस दिन से ज्यादा होने पर आप कॉल सेंटर में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
नई व्यवस्था के तहत पूरे प्रदेश के ड्राइविंग लाइसेंस लखनऊ में प्रिंट होंगे । लखनऊ से ही वाराणसी सहित पूरे जिले में लाइसेंस को घर के पते पर भेजा जायेगा। सात से दस दिनों में आवेदक को लाइसेंस मिल जायेगा और लाइसेंस की डिलिवरी होते ही आवेदक के मोबाइल पर मैसेज भी आ जायेगा। अगर किसी कारण से दस दिनों में लाइसेंस आप तक नहीं पहुंच पाता है तो इसकी शिकायत कॉल सेंटर पर फोन कर दर्ज करा सकते हैं।
बता दें कि अभी निक्सी के ऊपर डीएल जारी करने की जिम्मेदारी है। निक्सी का अनुबंध सात नवंबर को खत्म हो रहा है, इसके पहले ही यह नई प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी। अब ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन प्रपत्रों की जांच आरटीओ की जगह एजेंसी के कर्मचारी करेंगे।
जानिये पूरी प्रक्रिया
आरटीओ कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया पूरी होने के बाद पहले दिन यह डाटा परिवहन आयुक्त कार्यालय पहुंचेगा । दूसरे दिन इसे ऑल इंडिया रजिस्ट्रर में दर्ज होगा। तीसरे दिन ड्राइविंग लाइसेंस जारी होगा और उसके अगले चार से पांच दिनों में आपके दिये गये पते पर लाइसेंस पहुंच जायेगा । सात से दस दिन के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं पहुंचने पर कंपनी पर जुर्माना भी लगाये जाने का भी प्रावधान है ।