पहली खुशखबरी तो ये ले लीजिए कि बाहर जो हेडिंग आपने पढ़ी, वो भ्रामक नहीं है. वो सिर्फ आपसे क्लिक कराने के मकसद से नहीं लिखी गई है. बाहर जो लिखा है, अंदर वही मिल रहा है.
दूसरी खुशखबरी ये कि अब पांच करोड़ रुपए कमाना बहुत आसान हो गया है. आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक उन लोगों की जानकारी पहुंचानी है, जो टैक्स चोरी करते हैं या जिनके पास ब्लैक मनी है. जानकारी के बाद बहुत जल्द इनाम आपके हवाले कर दिया जाएगा.
अब खबर विस्तार से.
केंद्र सरकार ने 24 अप्रैल 2018 को एक रिवॉर्ड स्कीम की घोषणा की थी. इसका नाम ‘इनकम टैक्स इन्फॉर्मेंट्स रिवॉर्ड स्कीम’ 2018 (ITI रिवॉर्ड स्कीम) है. इसके तहत अगर आप सरकार को किसी ऐसे शख्स के बारे में बताते हैं, जिसने अपनी आय या संपत्ति का खुलासा नहीं किया है, ब्लैक मनी ऐक्ट 2015 और इम्पोज़ीशन ऑफ टैक्स ऐक्ट 2015 के तहत टैक्स चोरी की है या टैक्स से जुड़ा डेटा छिपाया है, तो आपको इनाम दिया जाएगा.
जानकारी देने वाले शख्स को इनाम का पैसा ‘बेनामी ट्रांजैक्शन्स इन्फॉर्मेंट्स रिवॉर्ड स्कीम 2018’ (BTI रिवॉर्ड स्कीम) के तहत दिया जाता है.
लेकिन 5 करोड़ से ज़्यादा का इनाम नहीं मिलेगा
अगर कोई व्यक्ति काले धन संबंधी जानकारी देता है, तो उसे ITI रिवॉर्ड स्कीम 2018 के तहत 5 करोड़ रुपए तक का इनाम मिल सकता है. वहीं BTI रिवॉर्ड स्कीम 2018 के तहत जानकारी देने वाले को 1 करोड़ रुपए तक का इनाम मिल सकता है. हां, ऐसा नहीं है कि अगर आप दोनों स्कीमों के तहत जानकारी देते हैं, तो आपको 6 करोड़ रुपए मिल जाएंगे. इनाम की राशि 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकती.
जानकारी दे कौन सकता है
कोई अकेला आदमी या कुछ लोग मिलकर भी सरकार को जानकारी दे सकते हैं. शर्त बस इतनी है कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 5 करोड़ रुपए तक या इससे ज़्यादा की टैक्स चोरी की जानकारी देनी होगी. अगर आप एक या एक से ज़्यादा बेनामी संपत्ति की जानकारी दे रहे हैं, तो उसकी 1 करोड़ रुपए तक या उससे ज़्यादा होनी चाहिए. सबसे ज़रूरी बात, अपने आरोप के पक्ष में आपको पर्याप्त दस्तावेज भी मुहैया कराने होंगे.
जानकारी देनी किसे है
अगर आपके पास टैक्स चोरी या कालेधन संबंधी जानकारी है, तो आपको डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स (इंटेलिजेंस) से संपर्क करना होगा. अगर आपके पास BTI रिवॉर्ड स्कीम के तहत जानकारी है, तो आपको जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से संपर्क करना है.
जानकारी देनी कैसे है
जानकारी देने वाले को दोनों स्कीम के तहत आने वाला फॉर्म भरना होगा और दस्तावेजों के साथ इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा करना होगा. फॉर्म में इन्फॉर्मर को अपना नाम, पिता का नाम, पता, आधार नंबर और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी के साथ बताना होगा कि वो किस व्यक्ति के पास कितनी ब्लैक मनी की जानकारी दे रहा है.
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इनाम मिलने का प्रॉसेस क्या है
जिस संपत्ति की जानकारी दी जा रही है, उसकी कीमत के आधार पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने इनाम के अलग-अलग स्लैब बना रखे हैं. इनाम दो चरणों- अंतरिम और फाइनल में दिया जाएगा.
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