(यह लेख इसीशीर्षक से पहले भी प्रकाशित हो चुका है परंतु अब संशोधन कर दिया है)दिनांक 17 जनवरी 2018 के दैनिक जागरण के मुखपृष्ठ पर समाचार है“अंतरजातीय विवाह पर खाप-पंचायतों के हमले अवैध- अंतरजातीय विवाह करने वाले वालेवयस्क पुरुष और महिला पर खाप पंचायत या संगठन द्वारा किसी भी हमले को सुप्रीमकोर्ट ने पूरी
दिनांक 17 जनवरी 2018 के दैनिक जागरण के मुखपृष्ठ पर समाचार है“अंतरजातीय विवाह पर खाप-पंचायतों के हमले अवैध- अंतरजातीय विवाह करने वाले वालेवयस्क पुरुष और महिला पर खाप पंचायत या संगठन द्वारा किसी भी हमले को सुप्रीमकोर्ट ने पूरी तरह अवैध करार दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा, अगर एक वयस्क पुरुष औरमहिला शादी