भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
(यूआईडीएआई) पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बाल आधार जारी कारता है, यह आधार कार्ड नीले रंग का होता है और बच्चे की उम्र पांच वर्ष पूरी हो जाने पर यह आधार कार्ड अमान्य हो जाता है । इसे निकटतम स्थायी नामांकन केंद्र जाकर इसी आधार संख्या से अपनी जनसंखियक़ी और बॉयोमेट्रिक विविरण उपलब्ध कराना होता है अन्यथा यह आधार अमान्य हो जाता है ।
आम आधार से कितना अलग होगा बाल आधार -
यूआईडीएआई ने स्पष्ट किया है कि बाल आधार में बॉयोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन जैसे आइरिस स्कैन या फिंगरप्रिंट स्कैन की जरूरत नही होगी। जहा कही भी बच्चे की पहचान की जरूरत होगी वहाँ उसके माता पिता साथ जाएंगे, हालांकि, जैसे ही बच्चे की उम्र पांच वर्ष पूरी होगी, उसे सामान्य आधार कार्ड जरू कर दिया जयेगा, इसमे सभी बॉयोमेट्रिक डिटेल्स होगी।
कैसे बनवाए बाल आधार कार्ड -
अपने बच्चे के साथ आधार एनरोलमेंट सेंटर जाए और फॉर्म भरे, सेंटर पर बच्चे का और माता पिता में से किसी एक का जीवन प्रमाण पत्र लेकर जाय। सेन्टर पर बच्चे की फ़ोटो खींची जयगी जो बाल आधार में लगेगी। बाल आधार माता पिता में से किसी एक के आधार कार्ड से लिंक किया जयेगा। यहाँ बच्चे की कोई बॉयोमेट्रिक डीटेल नही जयगी। इसके लिए अपने रेजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जमा कराए, वेरिफिकेशन और रेजिस्ट्रेशन के बाद कॉन्फॉर्मेशन मैसेज मिलने के 60 दिनों के भीतर माता पिता के रेजिस्टर्ड पते पर बाल आधार भेज दिया जयेगा।
क्या नीले रंग का आधार कार्ड मान्य है ?
हाँ , नीले रंग का आधार अन्य आधार कार्ड्स की ही तरह मान्य है । नई नीति के अनुसार यूआईडीएआई नीले रंग का आधार (बाल आधार) 0-5 वर्ष के बच्चो के लिए जारी कर रहा है । बालक के पांच वर्ष पूरे होने पर यह आधार अमान्य हो जयेगा और उसे निकटतम स्थायी नामांकन केंद्र जाकर इसी आधार संख्या से अपनी जनसंखियक़ी और बॉयोमेट्रिक विविरण उपलब्ध कराने होंगे अनयथा आधार अमान्य हो जयेगा ।
आपको बता दे कि अब कोई भी स्कूल बच्चों को आधार कार्ड न होंने की वजह से एडमिसन देंने से इनकार नही कर सकता ।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने यह साफ कर दिया है कि अगर कोई स्कूल ऐसा करता है तो वह अवैध गतिविधि होगी । ऑथोरिटी ने स्कूलों को छात्र-छात्राओं के आधार पंजीकरण और अपडेट करने के खातिर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आदेश दिया है।