भारत के संविधान के भाग-III में अनुच्छेद 14 के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता की गारंटी प्रदान की गई है, अनुच्छेद 15 का खंड (1) और खंड (2) तथा अनुच्छेद 16 का खंड (2) अन्य बातों के साथ लिंग के आधार पर विभेद का प्रतिषेध और अनुच्छेद 19 का खंड (1) वाक् स्वातंत्र्य विषयक अधिकारों का संरक्षण