अजमेर दरगाह बम ब्लास्ट मामले में बुधवार को जयपुर की विशेष एनआईए कोर्ट ने दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. मामले में आरोपी देवेंद्र गुप्ता, भावेश पटेल और सुनील जोशी को दोषी करार दिया था. इनमें सुनील जोशी की मौत हो चुकी है. देवेंद्र पर 10 हजार और भावेश पर 5 हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है.
11 अक्टूबर 2007 को हुए थे धमाके
बता दें कि अजमेर दरगाह में 11 अक्टूबर 2007 को हुए धमाके में तीन लोगों की मौत हुई थी और 15 लोग घायल हुए थे. इस मामले में कुल 184 लोगों के बयान दर्ज किए गए थे. जिसमें से 26 महत्वपूर्ण गवाह अपने बयान से मुकर गए थे. जिनमें एक मंत्री भी शामिल हैं.
दरगाह केस में 13 आरोपी
बताते चलें कि इस मामले में RSS से जुड़े हिंदूवादी संगठनों के 13 लोग आरोपी थे. जिनमें स्वामी असीमानंद, देवेंद्र गुप्ता, चंद्रशेखर लेवे, मुकेश वासनानी, लोकेश शर्मा, हर्षद भारत, मोहन रातिश्वर, संदीप डांगे, रामचंद कलसारा, भवेश पटेल, सुरेश नायर और मेहुल शामिल थे.