गोधरा कांड के आरोपी की पाकिस्तानी बीवी को लेनी होगी भारतीय नागरिकता इसी महीने
इंडिया संवाद ब्यूरो अहमदाबाद : गोधरा कांड के आरोपी की पाकिस्तानी बीवी ने 14 जनवरी तक भारतीय नागरिकता का आवेदन नही दिया तो उसे पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। गुजरात हाई कोर्ट ने एक अहम् फैसला सुनाते हुए गोधरा ट्रेन कांड के दोषी इरफान पाडा की पाकिस्तानी पत्नी मारिया को 14 जनवरी तक भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करने को कहा है साथ ही 16 फरवरी तक भारत में रहने की अनुमति दी है। मारिया के दीर्घकालीन वीजा के समाप्त होने के बाद उसे आगे बढ़ाए जाने की अनुमति नहीं देने पर उसके द्वारा दायर की गई याचिका पर निर्देश देते हुए न्यायधीश आर. एम. छाया ने यह व्यवस्था दी। गौरतलब है कि गोधरा कांड के आरोपी इरफ़ान पांडा ने जमानत पर जेल से बाहर आकर एक पाकिस्तानी लड़की से शादी कर ली थी। इरफ़ान का मानना था कि उसकी पत्नी उसके लिए भाग्यशाली हैं। और उसे अब उम्रकैद नही होगी। न्यायमूर्ति ने उसे 14 जनवरी तक भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का आवेदन करने के लिए कहा और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो अधिकारी उसे पाकिस्तान भेज सकते हैं। अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार उसके आवेदन तक हर हाल में 15 फरवरी तक विचार करे।