लखनऊ: हाईकोर्ट ने कल 12 मई को अपनेबेक आदेश में स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश में आधुनिक बूचड़खाने बनाना और उन्हें संचालित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लाइसेंस के आवेदकों से कहा कि वे नियमानुसार लाइसेंस के लिए आवेदन करें और संबंधित अधिकारी नियमो के अनुसार लाइसेंस जारी करे। कोर्ट का मानना था कि लाइसेंस खाद्य सुरक्षा कानून 2006 के तहत दिए जा सकते हैं।
जस्टिस ए पी साही और संजय हरकौलि की बेंच ने कहा कि अगर स्थानीय अधिकारियों को ऐसा करने में कोई दिक्कत पेश आती है तो वे सही दिशानिर्देश के लिए राज्य सरकार से बात कर सकते हैं।
कोर्ट ने इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उच्चाधिकार प्राप्त समिति से भी कहा कि वह जानवरों के वध और लाइसेंस जारी करने के मामले में नीति बनाएं। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि उनके लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाना चाहिए जो 31 मार्च 2017 को समाप्त हो चुके हैं।इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 17 जुलाई निर्धारित की है।