नई दिल्ली: हरियाणवी सिंगर सपना चौधरी को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। गुरुग्राम के सेशन कोर्ट ने गुरुवार को सपना की अग्रीम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद सपना के वकील ने हाईकोर्ट जाने का फैसला लिया है। बता दें कुछ कुछ समय पहले सपना ने खुदकुशी की कोशिश की थी जिसके बाद से वो हॉस्पिटल में भर्ती है।
क्या था मामला
सपना पर एक एनजीओ के संचालक सतपाल तंवर ने गुडगांव के सेक्टर-29 पुलिस स्टेशन में एससीएसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करवा दिया था। सपना ने अपनी सुसाइड नोट में सतपाल तंवर को जिम्मेदार ठहराया है। मामले में सपना की ओर से दो सितंबर को सेशन कोर्ट में अग्रीम जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी। जिस पर फैसला देते हुए न्यायधीश बलवंत सिंह ने गायिका सपना चौधरी की अग्रीम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
सपना ने कहे अपशब्द
संचालक सतपाल तंवर ने सपना चौधरी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने गुड़गांव के चक्करपुर इलाके में रागिनी प्रोग्राम के दौरान दलितों के लिए अपशब्द कहे। आरोप लगाते हुए सतपाल तंवर ने उनके खिलाफ पुलिस में एससीएसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करवा था।