नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दिल्ली के अभिभावकों को सुकून पहुंचाने वाला है। कोर्ट ने उन निजी स्कूलों के फीस बढ़ाने पर रोक लगा दी है, जो सरकारी जमीनों पर संचालित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल स्कूलवालों की याचिका खारिज करते हुए दिया है।चीफ जस्टिस ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि- स्कूल या तो नियम मानें या सरकारी ज़मीन छोड़ दें।
क्या है मामला
पिछले साल दिल्ली हाईकोर्ट ने 19 जनवरी के फैसले में फीस बढ़ाने पर रोक लगाई थी। कहा था कि सरकार से मिली जमीन पर बने स्कूल अपनी मर्जी से फीस नहीं बढ़ा सकते। क्योंकि ऐसे स्कूल दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 1973 की धारा 17(3) से बंधे हैं। इसके बावजूद अगर स्कूल फीस में इज़ाफ़ा करते हैं तो दिल्ली सरकार का शिक्षा निदेशालय इसे निरस्त कर सकता है। राजधानी में डीडीए की जमीन पर 400 से अधिक स्कूलों के संचालित होने की बात कही जा रही।
वहीं स्कूलों ने हाईकोर्ट के फैसले को गैरकानूनी बताया था। स्कूलों का कहना था कि उन्हें अपनी फीस बढ़ाने का हक है।