देहरादून: उत्तराखंड में घनसाली के पूर्व विधायक भीमलाल आर्य को ज़मानत की शर्तों के उल्लंघन के आरोप में न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। भीमलाल ने शनिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की चंद्रमणी राय की अदालत में वारंट निरस्ती प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था। अदालत ने इसे खारिज करते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए। पुलिस के मुताबिक वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में घनसाली के निवर्तमान विधायक भीमलाल आर्य सहित 11 लोगों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया था।
दरअसल भीमलाल और अन्य आरोपियों ने न्यायालय से जमानत करवा ली थी, लेकिन भीमलाल आर्य एक वर्ष सात माह से लगातार न्यायालय में उपस्थित होने से बचते रहे। ऐसे में न्यायालय की ओर से भीमलाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया। शनिवार को भीमलाल ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में वारंट निरस्ती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चंद्रमणी राय ने इस पर सुनवाई करते हुए प्रार्थनापत्र खारिज कर उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए।
अदालत के आदेश पर पुलिस ने निवर्तमान विधायक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। भीमलाल ने अभी कोर्ट में अपना जमानत प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है। अभियोजन की ओर से अधिवक्ता मंजीत सजवाण ने पैरवी की।