वाशिंगटनः सात मुस्लिम देशों के नागरिकों के अमेरिका में घुसने पर राष्ट्रपति ट्रंप के रोक के फैसले को कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। ये सात देश थे- ईरान, इराक, सीरिया, लीबिया, यमन, सूडान और सोमालिया शामिल थे। अमेरिकी कोर्ट ने यह फैसला ट्रम्प के ऑर्डर का दुनियाभर में विरोध के बाद लिया। अमेरिकी संगठन एसीएलयू ने ट्रंप के फैसले के खिलाफ पिटीशन लगाई थी।
क्या था ट्रंप का ऑर्डर
ट्रम्प ने अधिक मुस्लिम आबादी वाले सात देशों से अमेरिका में आने वाले रिफ्यूजी और आम लोगों की तादाद सीमित करने के ऑर्डर पर दस्तखत किए थे। ऑर्डर के तहत इन देशों के रिफ्यूजी की एंट्री पर 4 महीने के लिए और ट्रैवलर्स की एंट्री पर 90 दिनों के लिए बैन लगाया गया था। इस ऑर्डर के बाद अमेरिका के कई स्थानों पर प्रदर्शन हुए थे और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया था। द अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन (एसीएलयू) ने इस ऑर्डर के खिलाफ शनिवार को एक पिटीशन दाखिल की थी। इस पिटीशन पर सुनवाई करते हुए जज ने ट्रम्प के इस ऑर्डर पर रोक लगा दी है। ट्रम्प ने अपने इस ऑर्डर पर दस्तखत करते वक्त कहा था, "हम यह तय करना चाहते हैं कि ऐसे लोग हमारे देश में नहीं आएं जिनके खिलाफ हमारे सैनिक देश से बाहर लड़ रहे हैं