बिहार : राजद के पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन का वापस जेल जाना होगा. शहाबुद्दीन के बेल को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया. नए फैसले के बाद शहाबुद्दीन को वापस जेल जाना होगा. शहाबुद्दीन की जमानत रद्द करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी थी और शुक्रवार को फैसला सुनाया गया.
शहाबुद्दीन के वकील शेखर नाफड़े ने कई तकनीकी पहलुओं के सहारे जमानत रद्द ना करने के लिए जोरदार पैरवी की थी. उन्होंने कहा कि जब चंदा बाबू के लड़के की हत्या हुई तब शहाबुद्दीन जेल में था. दूसरी तरफ चंदा बाबू के वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट से कहा कि शहाबुद्दीन जेल में था, लेकिन अपनी मर्जी से जब चाहता था, बाहर आ जाता था और ये बात तो सीवान के मजिस्ट्रेट ने भी अपनी रिपोर्ट में बताई थी.
आखिर में शहाबुद्दीन ने कोर्ट से ये गुहार लगाई कि आप जो चाहें शर्ते लगा दें. आप कहें तो मैं बिहार छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन जमानत रद्द न की जाए.
प्रशांत भूषण ने बताया
फैसले की जानकारी देते हुए वकील प्रशांत भूषण ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों याचिकाओं को मान लिया है और बिहार सरकार को आदेश दिया है कि शहाबुद्दीन को तत्काल जेल भेजा जाए और इस ट्रायल को भी जल्द से जल्द खत्म किया जाए.