नई दिल्ली : कांग्रेस पार्टी ने सीबीआई की कानूनी वैधता पर सवाल उठाये हैं और कहा है कि केंद्र सरकार को इस मालमे में सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का यह बयान पूर्व नैकरशाह बीके बंसल और उनके परिवार की आत्महत्या के बाद आया है जिसमें सीबीआई पर आरोप है कि उसने टॉर्चर किया। कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा कि साल 2013 में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा था कि सीबीआई एक अवैध संस्था है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दी थी।
पिता-पुत्र का मरने से पहले लिखा बयान भारतीय एविडेंस एक्ट की धारा 32 के तहत आता है लेकिन अभी तक इसका कोई सं ज्ञान नहीं लिया गया है। जिन सीबीआई अधिकारियों पर आरोप हैं उनमे, रेखा सांगवान और अमृता कौर, महिला पुलिस अधिकारी हैं! इस मामले इन सीबीआई अधिकारियों पर दंड संहिता की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए मजबूर करने (अबेटमेंट ऑफ सुसाइड) का आपराधिक मामला क्यों दर्ज़ नहीं किया जा सकता है।