रांची : झारखंड विधानसभा परिसर में CNT- SPT एक्ट में संशोधन के मुद्दे को लेकर BJP और JMM के विधायक आपस में भिड़े. एक दूसरे पर कुर्सियां फेकी . स्पीकर दिनेश उरांव पर भी कुर्सी और जूते से हमला किया गया . स्पीकर के सामने रखीं संशोधन की कॉपी फाड़ दी गईं और उनका माइक तोड दिया.हालांकि बाद में, संशोधन विधेयक पास हो गया.
स्पीकर पर जूता उछाला
झारखंड विधानसभा में पहली बार इस तरह का हंगामा हुआ. विपक्षी विधायकों ने सदन में हंगामे के बाद कहा कि वो रूलिंग पार्टी से दो-दो हाथ करने को तैयार हैं. लेकिन संशोधन विधेयक पेश नहीं होने देंगे. विधायकों में हाथापाई के बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी. JMM विधायक पौलुस सुरीन ने स्पीकर की तरफ जूता उछाला. कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने मार्शल से हाथापाई की.
संशोधन विधेयक पास होने के बाद कई दिग्गज नेता गिरफ्तार..
झारखंड विधानसभा नेCNT- SPT एक्ट में संसोधन को पारित कर दिया . विधेयक पारित होने के बाद विधानसभा के निकट विपक्ष ने प्रदर्शन किया. पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे विपक्ष के दिग्गज नेताओं बाबूलाल मरांडी, बंधु तिर्की, जलेश्वर महतो व सामाजिक कार्यकर्ता दयामनी बारला को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने बेकाबू भीड़ को काबू में करने के लिए आंसू गैस भी छोड़ा।
क्या है संसोधीत CNT/SPT एक्ट 1908
CNT यानी (छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908) छोटानागपुर और संथालपरगना में आदिवासी जमीन के अवैध तरीके से हो रहे खरीद-फरोख्त को रोकने के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था. हालांकि समय-समय पर इसमें संशोधन होते रहे हैं. यह एक्ट संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल है और यह जुडिशल रिव्यू से बाहर है. आज पारित हुए सीएनटी एक्ट की धारा 21 और 49 में धारा 13 के सेक्शन (क), (ख) और (ग) में संशोधन की है. इसके तहत अधिसूचित भौगोलिक इलाके की जमीन में भूमि के गैर कृषि उपयोग के लिए सरकार समय- समय पर नियम बनाएगी.
उसी तरह धारा 41 में होनवाले संशोधन के अनुसार सरकारी प्रयोजनों के लिए लैंड ट्रान्सफर संभव हो सकेगा.
वहीँ धारा 71 के तहत मुआवजा के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है. 1969 से पहले के हस्तांतरण के मामले वैध हो सकते हैं उसके बाद के मामले वैध नहीं माने जायेंगे.