पटनाः विधायक अशोक सिंह की हत्या केस में आखिरकार न्याय पीड़ित परिवार को मिल ही गया। लालू यादव की पार्टी राजद के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता प्रभुनाथ सिंह को हजारीबाग कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
क्या है मामला
गौरतलब है कि अपराधियों ने अशोक सिंह की पटना में उनके आवास पर बम मारकर हत्या कर दी थी। पूर्व एमपी प्रभुनाथ सिंह संग दो अन्य लोगों को अरोपी बनाया गया था। 18 मई को हजरीबाग की अदालत ने प्रभुनाथ सिंह समेत तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था।बता दें कि इससे पहले 18 मई को हजारीबाग के अपर सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र शर्मा ने प्रभुनाथ सिंह को 22 साल पहले हुई हत्या के मामले में दोषी करार दिया था।अशोक सिंह की हत्या 1995 में की गयी थी। 1997 नें पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर मामले की सुनवाई हजारीबाग कोर्ट में ट्रान्सफर किया गया। पिछले 22 साल से मामले की सुनवाई हजारीबाग की अदालत में चल रही थी। प्रभुनाथ सिंह फिलहाल हजारीबाग जेल में हैं।