आधार पर रोज कुछ न कुछ खबर आ रही है. मगर अब एक मजबूत और जानने लायक खबर आई है. वो भी सुप्रीम कोर्ट से. १५ दिसंबर को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हर सरकारी स्कीम को आधार से लिंक करने की डेट ३१ मार्च २०१८ तय कर दी है. कोर्ट ने आधार से लिंकिंग पर भी रोक लगाने से इनकार कर दिया. मोबाइल फोन से आधार लिंक करने की डेट भी बढ़ाकर ३१ मार्च कर दी है. सरकार ने पहले इसे न बढ़ाने की बात कही थी. अब १७ जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की ५ सदस्यीय संविधान बेंच यह तय करेगी कि आधार एक्ट रहना चाहिए या नहीं. इस बीच कुछ कंफ्यूजन जो आपके मन में आ सकते हैं
क्या आधार से लिंक करने की डेट खत्म कर दी गई है?
नहीं ,ऐसा नहीं है. ये कंफ्यूजन सरकार के १३ दिसंबर को जारी नोटिफिकेशन के कारण हुआ. सरकार ने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करने की लास्ट डेट खत्म कर दी थी. नई डेट बताई नहीं थी. सो लोगों को सो लोगों को लगा कि अब आधार लिंक करने की कोई सीमा नहीं रही है. मगर अब कोर्ट से साफ हो गया है कि हर सरकारी स्कीम को आधार से लिंक करने की लास्ट डेट ३१ मार्च
२०१८ है
इस लास्ट डेट के दायरे में कौन सी स्कीमें आ रही हैं?
आधार से पैन की लिंकिंग, बैंक अकाउंट से आधार की लिंकिंग, इंश्योरेंस पॉलिसी,म्यूचुअल फंड्स,शेयर्स,पोस्ट ऑफिस स्कीम्स और ब्रोकरेज फर्म आदि की लिंकिंग भी अब इस दायरे में आ गई है. मोबाइल को आधार से लिंक करने की डेट भी ६ फरवरी से बढ़ाकर ३१ मार्च २०१८ कर दी गई है.
क्या ये उन लोगों पर भी लागू होगा जिनके पास पहले से आधार है?
हाँ , ये सभी के लिए है. पहले ऐसा कंफ्यूजन था कि जिनका आधार अभी नहीं बना है,ये फैसला उनके लिए है. मगर कोर्ट ने ऐसी कोई बात नहीं की है. माने ये सबके लिए है.
बैंक अकाउंट खोलने वालों को क्या राहत मिली?
जिनके पास आधार नहीं हैं वे ३१ मार्च तक नया अकाउंट बगैर आधार के खोल सकेंगे. हालांकि उन्हें यह प्रूफ देना होगा कि वे आधार बनवाने के लिए एप्लाई कर चुके हैं.
साभार लल्लनटॉप