नई दिल्ली : सुर्पीम कोर्ट ने ऑटोमोबाइल कंपनियों को बड़ा झटका देते हुए एक अप्रेल से BS-III वाहनों की ब्रिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है. कोर्ट का फैसला उस याचिका पर आया है जिसमें 31 मार्च के बाद ऐसे वाहन बेचने को चुनौती दी गई थी. कोर्ट ने कहा लोगो की सेहत के लिए ऑटोमोबाइल कंपनियों की फायदे से ज्यादा जरूरी है.
जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) और अन्य की याचिका पर सुनवाई के बाद कहा कि प्रदुषण फैलाने वाले वाहनो को सड़क पर आने की इजाजत नहीं दी जा सकती. अदालत ने कहा, 'एक अप्रैल से BS-IV लागू होना था, फिर भी कंपनियां टेक्नॉलजी को विकसित करने को लेकर बैठी रहीं.बता दें कि देशभर में करीब 8.5 लाख गाडियां BS-III मानकों की हैं. इनमें करीब 6 लाख मोटरसाइकलें शामिल हैं. स्टॉक में मौजूद BS-III वाहनों की अनुमानित कीमत 12 हजार करोड़ रुपये है.
BS-III एमिशन नॉर्म्स वाले व्हीकल्स की संख्या (20 मार्च 2017) :
कमर्शियल व्हीकल्स- 96,724
टू-व्हीलर्स- 6,71,308
थ्री व्हीलर्स- 40,048
कार- 16,198