नई दिल्ली : सरकार ने आज बैंकों को चेतावनी देते हुये कहा कि यदि उनकी शाखाएं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत कर लेने से इनकार करती है तो उन शाखाओं के अधिकार समाप्त किये जा सकते हैं। यह योजना 31 मार्च को समाप्त होगी।
वित्त मंत्रालय ने बैंक प्रमुखों को भेजे पत्र में उनसे कर स्वीकार करने के लिये अपनी प्रणाली साफ्टवेयर में जरूरी बदलाव करने के लिये सभी शाखाओं को निर्देश देने को कहा है। बैंक पीएमजीकेवाई के तहत जमा स्वीकार करने के लिये अधिकृत हैं।
मंत्रालय ने कहा, ‘‘इस आदेश का पालन नहीं होने पर इसे गंभीरता से लिया जाएगा और कर स्वीकार करने से इनकार करने पर उस शाखा के अधिकार को समाप्त किये जा सकते हैं।’’ नोटबंदी के बाद सरकार पीएमजीकेवाई लायी। इसके तहत जिन लोगों के पास बेहिसाब नकदी है, वे 50 प्रतिशत कर और जुर्माना देकर उसे 31 मार्च तक बैंक खातों में जमा करा सकते हैं।
इसके अलावा कुल राशि का एक चौथाई चार साल के लिये उस खाते में रखना होगा जहां कोई ब्याज नहीं मिलेगा। योजना एक दिसंबर से खुली है। ऐसी शिकायतें हैं कि कई बैंक पीएमजीकेवाई के तहत कर भुगतान स्वीकार नहीं कर रही हैं। इसके निर्धारित चलान के बारे में जानकारी नहीं होना और कुछ तकनीकी कारण बताये जा रहे हैं।