दिल्ली : आय से अधिक संपत्ति मामले में एआईडीएमके की महासचिव शशिकला नटराजन को सुप्रीम कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई है. शशिकला को अब जेल जाना होगा.
क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने ?
सुप्रीम कोर्ट ने सीधे-सीधे कहा है कि हाईकोर्ट का जो फैसला था उसे हम खारिज कर रहे हैं और निचली अदालत के फैसले को हम बरकरार रख रहे हैं. निचली अदालत ने शशिकला के अलावा उनके भतीजे सुधाकरन औऱ इलवर असी पर चार-चार साल की सजा और दस-दस करोड़ का जुर्माना लगाया था. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब तमिलनाडु में मुख्यमंत्री पन्नीरसेल्वम से लड़ाई के बीच शशिकला का सीएम बनने का सपना फिलहाल टूट गया है.
निचली अदालत में तुरंत करना होगा सरेंडर
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद शशिकला के पास अब पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का ही विकल्प बचा है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है और निचली आदालत का फैसला बरकरार रखा है. निचली आदालत ने ही शशिकला को चार साल की सजा सुनाई थी. फैसले के मुताबिक, शशिकला के साथ ही बाकी दोषियों को भी जेल की बाकी बची सजा काटनी होगी.
फैसले के बाद बाद अब शशिकला को निचली अदालत में सरेंडर करना होगा. साथ ही शशिकला को 10 करोड़ का जुर्माना भी भरना होगा. क्योंकि शशिकला इस मामले में पहले ही करीब चार महीने की सजा काट चुकी है. ऐसे में उन्हें तीन साल आठ महीने जेल में रहना होगा.