दिल्ली : तमिलनाडु में पन्नीरसेल्वम की जगह सीएम बनने पर अड़ी वीके शशिकला के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति के केस में सुप्रीम कोर्ट में शशिकला को चार साल की सजा सुनाई है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन्हें तुरंत अदालत जाकर सरेंडर करना होगा. अब उनके पास सिर्फ पुर्नविचार याचिका दायर करने का विकल्प है लेकिन उसमें भी समय लगेगा.
आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शशिकला को चार साल की सजा सुनाई
सुप्रीम कोर्ट ने शशिकला पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया
अब शशिकला 10 साल तक सीएम नहीं बन पाएंगी और 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगी.
शशिकला के खिलाफ केस क्या है?
ये मामला करीब 21 साल पुराना साल 1996 का है, जब जयललिता के खिलाफ आय से 66 करोड़ रुपये की ज्यादा की संपत्ति का केस दर्ज हुआ था. इस केस में जयललिता के साथ शशिकला और उनके दो रिश्तेदारों को भी आरोपी बनाया गया था. शशिकला के खिलाफ ये केस निचली अदालतों से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है.