नई दिल्ली : सहाराश्री सुब्रत राय ने अगर 6 फरवरी तक 600 करोड़ रुपये जमा नहीं किये तो उन्हें फिर से जेल जाना पड़ेगा. यही नहीं उनकी जायजाद भी जब्त कर ली जाएगी. इसके साथ ही उनकी प्रापर्टी को रिसीवर बिठाकर आम नीलामी के आदेश दिए जाएंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिए थे ?
मालूम हो कि 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के मुताबिक 6 फरवरी तक 600 करोड़ रुपये जमा कराने के लिए कहा गया था .कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर रकम जमा नहीं हुई तो उन्हें वापस जेल जाना होगा. उनकी जायदाद जब्त कर ली जाएगी और रिसीवर बिठाकर आम नीलामी के आदेश दिए जाएंगे.
खराब हालात वाली दलील कोर्ट ने ठुकराई
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए सहारा की उस दलील को ठुकरा दिया कि नोटबंदी के बाद हालात खराब हो गए हैं और मंदी का दौर चल रहा है. कोर्ट ने कहा कि 28 नवंबर को जब यह आदेश दिया गया था, तब भी हालात ऐसे ही थे. कोर्ट ने कहा कि हम आपसे 1,000 करोड़ मांग रहे थे, लेकिन सहारा की ओर से ही रकम को 600 करोड़ रुपये करने का अनुरोध किया गया था, और अब वह 600 की जगह भी सिर्फ 285 करोड़ रुपये जमा कराना चाहते हैं.
कोर्ट ने लगायी सुब्रत को लताड़
सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को लताड़ लगाते हुए कहा कि कोर्ट ने आपको पैरोल इसलिए दी थी, ताकि आप अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकें और अब वह पूरा हो चुका है. कोर्ट ने सवाल किया कि आपको 6 मई 2016 को पैरोल दी गई थी. उस समय से लेकर अब तक आपने कितने पैसे जमा किए हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि वर्ष 2012 से अब तक कोर्ट आपको बार-बार मौके देता रहा है और कितनी ही बार सुनवाई कर चुका है.