नई दिल्लीः पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी धोनी को तीस हजारी अदालत ने समन जारी किया है। साक्षी पर निवेशकों के पैसे ना लौटाने की वजह से नोटिस भेजा है। साक्षी आम्रपाली ग्रुप की निदेशक हैं।
क्या कहा वकील ने
वकील सुमित कौशल ने बताया कि साक्षी की आम्रपाली ग्रुप में 25 प्रतिशत की हिस्सेदारी है, जिसके चलते उन्हें आरोपी बनाया गया है। उन महिलाओं ने बताया कि वर्ष 2007 में कंपनी के ग्रेटर नोएडा स्थित प्रोजेक्ट में 10 लाख रुपये में 550 वर्ग फीट का कॉमर्शियल कांप्लेक्स बुक किया था। कंपनी ने उन्हें न तो पजेशन दिया और न ही रुपये लौटाए। इस वक्त धोनी आम्रपाली ग्रुप से जुड़े थे।
वन-डे क्रिकेट टीम के कप्तान महेन्द्र सिंह धौनी की पत्नी साक्षी धौनी के खिलाफ निवेशकों के रुपये नहीं लौटाने के मामले में पेशी समन जारी किया है। आम्रपाली ग्रुप में निदेशक होने के नाते उन्हें समन जारी कर 4 फरवरी को अदालत में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं।
तीस हजारी कोर्ट की सिविल जज अदिति गर्ग ने दो जनवरी को दिए अपने आदेश में साक्षी के अलावा आम्रपाली ग्रुप के चेयरमैन अनिल शर्मा व सात अन्य निदेशकों को 4 फरवरी को अदालत में पेश होने के निर्देश दिए हैं।
साक्षी के खिलाफ यह मुकदमा अनीता और पदमा नाम की दो महिलाओं ने तीस हजारी अदालत में 99,668 रुपये का निश्चित रिटर्न प्राप्त करने के लिए किया है।
एक अन्य निवेशक एनआरआइ कुमार चेननी ने बताया कि इसी प्रोजेक्ट में फरवरी 2016 में पत्नी मीनाक्षी के नाम पर 27 लाख का कॉमर्शियल कांप्लेक्स बुक कराया था। पांच माह तक उन्हें 14 प्रतिशत निश्चित रिटर्न के हिसाब से 30,800 रुपये प्रतिमाह दिए गए। आगे के पीडीसी बाउंस हो गए। वह अब बिल्डर के दफ्तर और अदालत व वकीलों के चक्कर लगा रहे हैं। करीब 800 लोगों ने इस प्राजेक्ट में निवेश किया था।