नई दिल्ली: डांसर सपना चौधरी के लाखों चाहने वालों के लिए अच्छी खबर है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सपना को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफतारी पर रोक लगा दी है। बता दें कि सपना चौधरी के खिलाफ इसी साल जुलाई में गुरुग्राम के सेक्टर-29 के थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। सपना पर आरोप है कि उन्होंने चक्करपुर क्षेत्र में रागनी प्रोग्राम के दौरान दलितों के लिए अपशब्द कहे थे। जिसमें जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था।
बता दें कि सपना के वकील ने पिछली सुनवाई में कोर्ट को बताया कि सपना ने जो रागिनी गाई थी वह 50 साल पुरानी है। इससे पहले भी यह रागनी कई गायक गा चुकी हैं और किसी के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। सपना ने केवल रागिनी गाई है और उसका मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था।
इस केस के बाद सपना ने खुदकुशी की कोशिश की थी। सपना ने एक सुसाइड नोट भी लिखा था। जिसमें सपना ने बताया कि उस रागनी को लेकर मैंने सोशल मीडिया और अखबारों के जरिए लोगों से माफी मांगी है। लोगों ने मुझे माफ कर दिया, लेकिन इस इंसान (सतपाल तंवर) ने मुझे माफ करना तो दूर मेरे चरित्र के बारे में भी गलत-गलत बातों का इस्तेमाल किया। सतपाल तंवर ने अपनी फेसबुक आईडी पर मेरे बारे में बहुत ही अश्लील शब्दों (नचनिया, जिस्म बेचने वाली, इसकी जगह तो पाकिस्तान में है) का प्रयोग किया है।