दूरदर्शन केंद्र के निदेशक और दो प्राइवेट कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटरों के खिलाफ हिंदी फिल्मों के गीत प्रसारण में अनियमितता बरतने के आरोप में केस दर्ज किया है.
नई दिल्ली ; शिमला में तैनात दूरदर्शन केंद्र के निदेशक और जालंधर की दो प्राइवेट कम्पनियों के डिस्ट्रीब्यूटरों के खिलाफ हिंदी फिल्मों के गीत प्रसारण में अनियमितता बरतने के आरोप में केस दर्ज किया है. इसके साथ कई अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भी इस मामले में कार्रवाई की है. सीबीआई ने इन लोगों के विरुद्ध धारा 120(B) और 420 के तहत केस दर्ज किया है. नियमों को ताक पर रखकर 50 लाख का भुगतान सीबीआई प्रवक्ता के मुताबिक आरोप है कि शिमला दूरदर्शन केंद्र के तत्कालीन डायरेक्टर ने आपराधिक साजिश के तहत जालंधर कि दो कंपनियों के डिस्टीब्यूटर के साथ मिलकर, दूरदर्शन को धोखा देते हुए गलत सूचना और गलत कागजात के आधार पर दूरदर्शन केंद्र शिमला से फ़िल्म को प्रसारित करने की अनुमति दे दी. जबकि 2007-2012 के बीच निजी कंपनियों की गाइडलाइन्स को दरकिनार रखते हुए और अधूरे कागज़ात के आधार पर हिंदी गाने और फिल्में प्रसारित करने के एवज में 50 लाख का भुगतान भी उन्हें कर दिया गया.
शिमला दूरदर्शन केंद्र के पूर्व निदेशक पर CBI ने कसा शिकंजा, छापेमारी कर दर्ज किया केस