नई दिल्ली : 2 जी घोटाले के आरोपी और एस्सार समूह के प्रमोटर रवि कांत रुइया को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके विदेश जाने की अर्जी ठुकरा दी है। उन्होने 2 महीने के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। रवि कांत रुइया ने बिजनेस के सिलसिले में कनाडा, सऊदी अरब, यूके और मॉस्को जाने की इजाजत मांगी थी।
क्या कहा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हमारा अनुभव ठीक नहीं रहा। कोर्ट ने बिना नाम लिए कहा की हाल ही में आपके जैसा एक शख्स जो आरोपी है, विदेश गया और फिर वापस नहीं लौटा।जस्टिस जेएस खेहर और जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने कहा 'एक बार धोखा खा चुके हैं अब नहीं खाएंगे।'
सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने किया था विरोध
सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में इसका पुरजोर विरोध किया सीबीआई ने कहा कि अगर रवि को विदेश जाने की इजाजत दी गई तो ये आशंका है कि वह वापस न लौटें क्योंकि वो एक NRI हैं। ऐसे में उन्हें विदेश से वापस भारत लाना बेहद मुश्किल होगा क्योंकि प्रत्यर्पण संधि कई मुल्कों के साथ नहीं है। वहीं सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि 2 जी मामले में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने अपनी कार्रवाई तकरीबन पूरी कर ली है और अगले साल जनवरी या फरवरी में फैसला आ सकता है।