दिल्ली : आप के नेता व बॉलीवुड के सिंगर विशाल डडलानी के विवादित ट्विट मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह की राहत या गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार करते हुए हाईकोर्ट जाने की सलाह दी. विशाल डडलानी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी और FIR रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी.
उल् लेख नीय है कि 26 अगस्त को जैन मुनि तरुण सागर द्वारा हरियाणा विधानसभा में प्रवचन दिया गया था जिसको लेकर गायक और संगीतकार विशाल ददलानी ने ट्वीट किया था. इसको लेकर अंबाला छावनी के पुनीत अरोड़ा नाम के व्यक्ति ने डडलानी के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी जिसके बाद अंबाला में विशाल के खिलाफ IPC की धारा 295, 153, 509 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया था.
हालांकि पोस्ट पर विवाद के बाद विशाल ने तुरंत माफी भी मांगी, लेकिन पुनीत का कहना है कि उन्होंने जो गलती की है उसकी सजा उन्हें भुगतनी पड़ेगी और माफी सिर्फ इस बात की मांगें कि वे दोबारा ऐसा नहीं करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट में विशाल की ओर से कहा गया कि उन्हें डर है कि पुलिस किकू शारदा की तरह उन्हें गिरफ्तार कर सकती है. हरियाणा पुलिस ने बॉम्बे से उन्हें गिरफ्तार कर लिया था.