दिल्ली : हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को झटका लगा है. कोर्ट ने आप की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने MCD इलेक्शन्स में वोटिंग के लिए EVM के साथ VVPAT मशीन अटैच करने की गुजारिश की थी.
23 अप्रैल को होने वाले नगर निगम के चुनाव के लिए AAP ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने की दलील देते हुए यह याचिका दायर की थी. हाइकोर्ट ने यह कहकर याचिका खारिज कर दी कि अदालत आखिरी समय में ऐसा फैसला नहीं दे सकती.
दरअसल, आम आदमी पार्टी चाहती थी कि 23 अप्रैल को होने वाले दिल्ली नगर निगम के चुनाव उन्हीं ईवीएम मशीनों से हों जिनमें कागज की पर्ची निकालने वाली VVPAT मशीन अटैच हो. जस्टिस एके पाठक ने कहा कि VVPAT वाली जनरेशन-2 और जनरेशन-3 इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लगवाने का आदेश इस समय नहीं दिया जा सकता. यह मशीन मतदाता को वह पर्ची देती है जिसमें उसके द्वारा वोट दी गई पार्टी का चुनाव चिह्न अंकित होता है. यह स्लिप कुछ देर बाद अपने आप ही एक सील्ड बॉक्स में गिर जाती है.
आम आदमी पार्टी के साथ ही एमसीडी चुनाव लड़ रहे मोहम्मद ताहिर ने भी यह याचिका दायर की थी. उनका तर्क था कि चुनाव में इस्तेमाल की जाने वाली इन मशीनों से छेड़छाड़ की जा सकती है.