लखनऊ : हाईकोर्ट ने इलाहाबाद में बंद पड़े स्लटर हाउस को फिर से चालू कराने और मांस की दुकानें खोलने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर यह कहते हुए हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया कि अन्य मामले में हाईकोर्ट पहले ही निर्देश जारी कर चुका है.
तकनीकी सुधार के बाद ही स्लटर हाउस में हो सकेंगे वध
नगर निगम के अधिवक्ता निशीथ यादव ने कहा कि स्लटर हाउस के उच्चीकृत करने के लिए सरकार ने धन आवंटित किया है. इसके तैयार होने के बाद अधिक संख्या में वध हो सकेंगे. कार्य में तेजी आयेगी, स्लटर हाउस में तकनीकी सुधार किये जा रहे हैं. यह आदेश न्यायमूर्ति वीके शुक्ला और न्यायमूर्ति एम.सी.त्रिपाठी की खण्डपीठ ने इलियास कुरैशी की याचिका पर दिया है.
सरकार खुद कर रही है कार्य
याचिका पर अधिवक्ता फरमान अहमद नकवी ने बहस की. इनका कहना था कि वधशाला बंद होने के कारण इस व्यवसाय में लगे लोगों का जीवनयापन में कठिनाई हो रही है. साथ ही व्यवसाय के अधिकारों का हनन हो रहा है. कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार स्वयं इस दिशा में सक्रिय है. स्लटर हाउस को तकनीक से जोड़ने के लिए सरकार प्रयास कर रही है.