नई दिल्लीः विज्ञापन में बिना इजाजत पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर छापने के मामले में रिलायंस जियो को सिर्फ 500 रुपये जुर्माना देना होगा। बीते दिनों विज्ञापन में मोदी की तस्वीर छापे जाने को लेकर विरोधी दलों ने विरोध किया था। जिसके बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जा रही है।
इस कानून से मंत्रालय के हाथ बंधे
दरअसल राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों, तस्वीरों और नामों के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए 1950 में कानून बना था। जिसमें अधिकतम जुर्मना 500 रुपये तय किया गया है। ऐसे में मंत्रालय के सूत्र कहते हैं कि इससे अधिक अनिल अंबानी की कंपनी पर जुर्माना नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़ ने लोकसभा में लिखित जवाब में बताया था कि पीएमओ की ओर से रिलायंस जियो को पीएम की तस्वीर छापने के लिए कोई अनुमति नहीं जारी की गई थी। इस बाबत सपा सांसद नीरज शेखर ने सवाल किया था।