मुंबई : योग गुरु रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद के पतंजलि आंवला जूस की बिक्री पर कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (CSD) ने रोक लगा दी है. जानकारी के मुताबिक एक सरकारी लैबरेटरी ने इस जूस को अपने मापदंडों में बेहतर नहीं पाया था. इसके बाद CSD ने इस उत्पाद की बिक्री पर रोक लगा दी है.
CSD की ओर से 3 अप्रैल 2017 को एक पत्र जारी किया गया है. इसमें सभी डिपो को निर्देशित किया गया है कि मौजूदा स्टॉक के लिए वे सभी एक डेबिट नोट बनाएं ताकि उसे लौटाया जा सके. पतंजलि आयुर्वेद ने शुरुआत में जो उत्पाद बाजार में उतारे थे, उनमें आंवला जूस शामिल था.
बाजार में आंवला जूस की सफलता के बूते ही कंपनी ने दो दर्जन से ज्यादा वर्गों में अपने उत्पाद बाजार में उतारे थे. कंपनी का दावा था कि उनका उत्पाद अन्य कंपनियों के उत्पादों के मुकाबले सेहत के लिए और बेहतर था.
इस मामले पर दो अधिकारियों का कहना था, 'इस बैच की जांच कोलकाता की सेंट्रल फूड लैबरेटरी में की गई थी. जांच में उत्पाद को उपयोग के लिए ठीक नहीं पाया गया. पतंजलि ने आर्मी की सभी कैंटीनों से आंवला जूस को वापस ले लिया है.'
CSD की शुरुआत 1948 में की गई थी. इसका मैनेजमेंट रक्षा मंत्रालय करता है. इसके तहत 3901 कैंटीन और 34 डिपो हैं. कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट के रिटेल आउटलेट्स में बिस्किट्स से लेकर बीयर, शैंपू और कार तक 5300 प्रॉडक्ट्स करीब 1.2 करोड़ उपभोक्ताओं को बेचे जाते हैं. इन उपभोक्ताओं में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लोग और उनके परिवारों के अलावा एक्स-सर्विसमेन और उनके परिवार शामिल हैं.
बता दें कि यह पहला मौका नहीं है, जब पतंजलि आयुर्वेद अपने खाद्य प्रदार्थों के गुणवत्ता के दावों को लेकर रेग्युलेटर्स के साथ विवादों में घिरी है. इससे पहले बिना लाइसेंस के नूडल्स और पास्ता बेचने के लिए उसकी खिंचाई की गई थी. तब एफएसएसएआई ने सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी को निर्देश दिया था कि वह पतंजलि को उसके खाद्य तेल ब्रैंड के विज्ञापन को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी करे.