नई दिल्ली : भारत से कानून का उल्लंघन कर बचने का सबसे सरल रास्ता अब देश छोड़कर भागना हो गया है। विजय माल्या और ललित मोदी ही नही बल्कि ऐसे लोगों की संख्या देश में 100 से ज्यादा है। जो कानून से भागकर विदेशों में रह रहे हैं। एक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट इस पर सख्त दिखा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि उसे सुनिश्चित करना चहिये कि ऐसे लोगों वापस भारत लाया जा सके।
जस्टिस जेएस खेहर और जस्टिस अरुण मिश्र की बेंच ने कहा कि '''हम देख रहे हैं कि इन दिनों हर कोई कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए भागकर विदेश चला चला जाता है''। भारत में आपराधिक मामले का सामना कर रही उद्दयोगपति रितिका अवस्थी मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि उसे वापस लाये। गौरतलब है कि उद्दयोगपति रितिका अवस्थी लन्दन में बीमार पति से मिलने का बहाना बनाकर देश से चली गई थी फिर वापस नही आयी। कुछ इसी तरह का बहन ललित मोदी ने भी बनाया था।
केंद्र सरकार की ओर सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने कहा कि सरकार के पास रितिक के पासपोर्ट का व्यौरा नही है इसलिए उसे वापस लाने में मुश्किल आ रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रितिका का पसपोर्ट केंद्र सरकार ने ही जारी किया है इसलिए उनके पासपोर्ट का व्यौरा हासिल करना आसान काम है। इस पर सॉलिसिटर जनरल रणजीत कुमार ने कहा की रितिका को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही विदेश जाने की अनुमति मिली थी और कोर्ट के ही निर्देश पर उनका पासपोर्ट दिया गया था।