नई दिल्ली : कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) का दुरूपयोग करते हुये पाये जाने वाले केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। जब एक सरकारी कर्मचारी एलटीसी लेता है तब उसे छुट्टी के अलावा इधर-उधर की यात्रा करने के लिए टिकटों के शुल्क का भुगतान किया जाता है।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग :डीओपीटी: के नये दिशा-निर्देशों के मुताबिक, कर्मचारियों को एक घोषणा पत्र जमा करना पड़ेगा जिसमें उसे बताना होगा कि वह जो दावा प्रस्तुत कर रहे हैं उसके तहत वह और उसके परिवार के सदस्य वास्तव में यात्रा के लिए घोषित जगह की ओर रवाना हुये हैं।
एलटीसी पर जाने वाले सरकारी कर्मचारी को घोषणापत्र में यह बताना होगा कि उनका नजदीकी हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन या बस टर्मिनल तक इस वाहन से पहुंचे और घोषित जगह तक जाने के लिए शेष यात्रा के दौरान उन्होंने निजी या अपने स्तर पर प्रबंध (व्यक्तिगत वाहन या निजी टैक्सी) किए गये वाहन का इस्तेमाल किया। डीओपीटी ने केन्द्र सरकार के सभी विभागों को जारी एक निर्देश में कहा है, ‘‘गलत सूचना देने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।