
नई दिल्लीः मोदी कैबिनेट में मंत्री हरसिमरत कौर बादल पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। कुछ समय पहले बठिंडा की सांसद हरसिमरत कौर बादल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका दायर करके जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी।
दायर की थी पुनर्विचार याचिका
नवजोत सिंह की ओर से पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी जिसमें कहा गया था कि बेंच ने एक दिन की देरी के चलते दाखिल की गई चुनाव याचिका को खारिज कर दिया था। नवजोत ने कहा कि जिस दिन चुनाव परिणाम घोषित किया जाता है उस दिन को जोड़ा नहीं जाता है। ऐसे में देरी के चलते याचिका खारिज न की जाए। याचिका में कहा गया कि हरसिमरत ने चुनाव प्रचार खर्च का गलत ब्यौरा दिया था। चुनाव प्रचार में जहां उन्होंने 10 करोड़ से अधिक खर्च किया, वहीं ब्यौरा केवल 52,28,950 रुपये का ही दिया। ऐसा करना नियमों की उल्लंघना है और ऐसे में उनका निर्वाचन रद किया जाना चाहिए। हरसिमरत ने चुनाव में धर्म के नाम पर वोट मांगे और चुनावी खर्च का सही ब्यौरा नहीं दिया। ऐसे में उनकी संसद की सदस्यता रद की जाए।