नई दिल्ली : घरों में पड़े पुराने नोटों को नए नोटों में बदलने की अंतिम समयसीमा 24 नवम्बर होगी। खबरों की माने तो सरकार इस समय सीमा को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। नोटबंदी के बाद काले धन को सफेद करने के लिए सभी रास्ते बंद करने में सरकार जुट गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सभी बैंकों को चिट्ठी भेजी है और कहा है कि उनकी जितनी सहयोगी कंपनियां हैं उनमें जो भी कैश बैलेंस हैं उसकी जानकारी दें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 8 नवंबर को मौजूद कैश की जानकारी मांगी है। बैंकों को पुराने नोट जमा होने की तारीख खत्म होने के बाद के कैश बैलेंस भी बताने होंगे।
सूत्रों का कहना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से सभी ट्रस्ट और सोसायटी को भी चिट्ठी लिखी गई है। ट्रस्ट और सोसायटी की ओर से चलाए जाने वाले सभी संस्थानों में कैश बैलेंस की जानकारी मांगी गई है। बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ट्रस्ट, सोसायटी और सहयोगी कंपनियों के जरिये काले धन को सफेद करने की रिपोर्ट मिली है।