नई दिल्ली : बाबा रामदेव के पतंजलि योगपीठ को टैक्स में छूट की बड़ी राहत मिली है। पतंजलि ने आयकर अपील अधिकरण (ITAT) में वह मामला जीत लिया है जिसमे अपील की गई थी कि पतंजलि 'योग' स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं और शिक्षा उपलब्ध कराता है जो चैरिटी के दायरे में आता है इसलिए उसे टैक्स में राहत दी जानी चाहिए। आयकर कानून के सेक्शन 11 और 12 के तहत चैरिटेबल संस्थाओं को टैक्स छूट का लाभ मिला हुआ है।
हालाँकि इनकम टैक्स विभाग ने कहा था कि बाबा रामदेव की पतंजलि योगपीठ द्वारा प्रचारित किया जा रहा 'योग' मेडिकल राहत और शिक्षा के विस्तार में सहायक नहीं है इसलिए यह चैरिटी के अंतर्गत नहीं आता।
ITAT ने अपने फैसले में इनकम टैक्स ऐक्ट में किए गए संशोधन का भी जिक्र किया। 2016 में सरकार ने इनकम टैक्स ऐक्ट में संशोधन करते हुए 'योग' को चैरिटेबल पर्पज माना था। अगर पतंजलि योगपीठ ITAT में यह अपील हार जाता तो उसे आयकर देना पड़ता।
ITAT ने यह भी माना कि पतंजलि योगपीठ को वनप्रस्थ आश्रम स्कीम के तहत मिली 43.98 करोड़ रुपए की डोनेशन कैपिटल रसीद थी जो आयकर के अंतर्गत नहीं आती। वनप्रस्थ आश्रम स्कीम के तहत योग कोर्स करने आए लोगों के लिए रेजिडेंशियल कॉटेज बनाए जाने थे।
पतंजलि योगपीठ को डोनेशन में जमीन भी मिली जिसकी मार्केट रेट आयकर विभाग ने 65 लाख के आसपास आंका। ITAT ने अपने फैसले में कहा, 'कॉर्पस डोनेशन टैक्स के दायरे में नहीं आती। भले ही ट्रस्ट को टैक्स छूट न मिल रही हो।