नवोदय चयन परीक्षा कक्षा 5 वी में अध्ययनरत बच्चे दिलाते है। शासकीय व स्थानीय निकाय में अध्ययन कर रहे बच्चे इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। अपने अपने जिले में पढ़ रहे विद्यार्थी उसी जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। विद्यालय के प्रधानपाठक पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन को प्रमाणित कर विकास खंड शिक्षा अधिकारी में जमा करेगा या इसे ऑनलाइन सबमिट करेगा।
योग्यता:-
1 कक्षा 5वी में अध्ययनरत हो।
2 ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पढ़ रहे विद्यार्थी दोनो आवेदन कर सकते हैं ।
3 उम्र 1 मई को 13 वर्ष से अधिक व 30 अप्रैल को 9 वर्ष से कम उसी साल नही होना चाहिए ।
प्रवेश के लिए आवेदन:-
ऑनलाइन आवेदन नवोदय विद्यालय के पोर्टल पर उपलब्ध है । पोर्टल ओपन कर अभ्यर्थी अपना बायोडाटा कम्प्लीट कर फिलप कर सकते है ।
परीक्षा पैटर्न:-
1.परीक्षा 100 अंको का होगा जिसमे 80 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे।
2. प्रवेश परीक्षा में एक ही परीक्षण पुस्तिका में 3 प्रश्न पत्र होंगे।
3. मानसिक योग्यता परीक्षण खण्ड-I (40 प्रश्न) 50 अंक के होंगे। अंकगणित परीक्षण खण्ड-II (20 प्रश्न) 25 अंक के होंगे। भाषा परीक्षण खण्ड-III (20 प्रश्न) 25 अंक के होंगे।
4. तीनो प्रश्न पत्रो में अलग-अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ।
माध्यम:- हिन्दी व अंग्रेजी दोनो माध्यम में परीक्षा आयोजित होगी।
समय:- परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। प्रत्येक खण्ड में केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे।
ग्रामीण अभ्यर्थियों के लिए
• (क) जिले में कम से कम 75 प्रतिशत स्थान जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से अस्थाई रूप से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाएगें और शेष स्थानों को जिले के आरक्षण मानदण्ड के अनुसार खुले तौर पर शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर भरे जाएंगे।
• (ख) ग्रामीण क्षेत्र के कोटे के अन्तर्गत प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थी को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित किसी सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से तीसरी, चौथी तथा पांचवी कक्षा में पूर्ण शैक्षणिक सत्र में अध्ययन किया हो हालांकि अभ्यर्थी ने कक्षा-5 में पूर्ण शैक्षणिक सत्र में उसी जिले के ग्रामीण क्षेत्र में अध्ययन किया हो, जहां वह प्रवेश चाहता है।
• (ग) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान की योजना के तहत पढ़ने वाले अभ्यर्थी को जिलाधिकारी/तहसीलदार/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का ग्रामीण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह ग्रामीण क्षेत्र में विगत तीन वर्षों से अध्ययनरत है एवं निवास कर रहा है ।
शहरी अभ्यर्थियों के लिए
जिस अभ्यर्थी ने किसी शहरी क्षेत्र में स्थित विद्यालय में तीसरी, चौथी तथा पांचवी कक्षा के शिक्षा सत्र के दौरान यदि एक दिन भी उस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की हो, वह शहरी अभ्यर्थी माना जायेगा। शहरी क्षेत्र वे हैं जिन्हें किसी सरकारी अधिसूचना द्वारा ज.न.वि.एस.टी. आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि तक निर्धारित किया गया हो। अन्य सभी क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्र माना जाएगा ।
ट्रांसजेन्डर श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए
ट्रांसजेन्डर श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अलग से कोई आरक्षण उपलब्ध नहीं है और उन्हें आरक्षण हेतु बालकों की श्रेणी में विभिन्न उप श्रेणियों जैसे-शहरी, ग्रामीण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग में सम्मिलित किया जायेगा।
स्थानों का आरक्षण
• (अ) जिले में कम से कम 75 प्रतिशत स्थान जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से अस्थाई रूप से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाएंगे। शेष स्थान खुले तौर पर जिले के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर भरे जाएंगे ।
• (ब) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए स्थान का आरक्षण सम्बन्धित जिले की जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है किन्तु किसी भी जनपद में राष्ट्रीय अनुपात (15 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 7.5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति) से कम तथा 50 प्रतिशत (अनुसूचित जाति और जन जाति को जोड़कर) से अधिक नहीं होना चाहिए यह आरक्षण अन्तर परिवर्तनीय है और खुली वरीयता सूची के अन्तर्गत अस्थाई रूप से चयनित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त लागू होगा।
• (स) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के आरक्षण के अतिरिक्त 27 प्रतिशत आरक्षण केन्द्रीय सूची के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण केन्द्रीय सूची जैसा कि समय समय पर जारी की जाती है, के अनुसार लागू किया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन अभ्यर्थियों को केन्द्रीय सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है वे सामान्य अभ्यर्थी के रूप में आवेदन कर सकेंगे।
• (द) कुल स्थानों के एक तिहाई स्थान बालिकाओं द्वारा भरे जायेंगे। बालिकाओं का एक तिहाई चयन सुनिश्चित करने के लिए न.वि.स. चयन मानदण्ड के अनुसार जहाँ भी आवश्यक हो, बालिकाओं को बालकों से अधिक प्राथमिकता दी जाएगी।
• (इ) ग्रामीण- ऑपन श्रेणी के स्थानों को एनवीएस चयन मानदण्ड के अनुसार संबंधित खण्ड की ग्रामीण आबादी के आधार पर खण्डवार आवंटित किया जाता है।
• (फ) ’’दिव्यांग बच्चों (अस्थि दिव्यांग, श्रव्य दिव्यांग एवं दृष्टि दिव्यांग) के लिए भारत सरकार के नियमानुसार आरक्षण का प्रावधान है।
• ’’दृष्टि दिव्यांगता’’ निम्न शर्तों में से किसी एक के होने पर ही मान्य होगी जैसे:-
• (i) सम्पूर्ण दृष्टिहीनता: या
• (ii) अपेक्षाकृत अच्छे नेत्र में ऐनक के साथ दृष्टि तीव्रता 6/60 या 20/200 (Snellen) से अधिक न हो
• (iii) दृष्टि के क्षेत्र परिसीमन का कोण 20 अंश या उससे खराब।
• ’’‘श्रव्य दिव्यांगता’’ संवाद क्षेत्र की बारम्बारता में अपेक्षाकृत अच्छे कान में 60 या इससे अधिक डेसिबल (Decibels) की क्षति।
• ’’‘‘लोकोमोटर दिव्यांगता’’ (Locomotor disability) अस्थियों, जोड़ों या मांसपेशियों की विकलांगता के चलते हाथ पैरों के संचालन में विशेष रूकावट या मांसपेशियों के नियंत्रण या संचालन में रूकावट (Any form of cerebral palsy)
• ‘दिव्यांग व्यक्ति’’ का तात्पर्य है कि किसी तरह की विकलांगता जो 40 प्रतिशत से कम न हो और जिसे चिकित्साधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो।
●भारत के राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश
राज्य का नाम / केन्द्रशासित प्रदेश . भाषाएं
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह हिन्दी, अंग्रेजी,तमिल,
उर्दू, बंगाली
आन्ध्र प्रदेश हिन्दी, अंग्रेजी, तेलगू,
मराठी, उर्दू, उड़िया, कन्नड़
अरुणाचल प्रदेश अंग्रेजी, हिन्दी
आसाम अंग्रेजी, हिन्दी, असमिया, बोडो, गारो, बंगाली, मणिपुरी (बंगला लिपि), मणिपुरी (मैतेई मायेक)
बिहार अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू
चण्डीगढ़ अंग्रेजी, हिन्दी, पंजाबी
छत्तीसगढ़ अंग्रेजी, हिन्दी,
दिल्ली अंग्रेजी, हिन्दी
गोवा अंग्रेजी, हिन्दी, मराठी, कन्नड़
गुजरात अंग्रेजी, हिन्दी, गुजराती, मराठी
हरियाणा अंग्रेजी, हिन्दी
हिमाचल प्रदेश अंग्रेजी, हिन्दी
जम्मू और कश्मीर अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू
झारखण्ड अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, उड़िया
कर्नाटक हिन्दी, अंग्रेजी, कन्नड़, तेलगू,
मराठी, उर्दू, मलयालम, तमिल
केरल हिन्दी, अंग्रेजी, मलयालम, तमिल,
कन्नड़
लक्षद्वीप हिन्दी, अंग्रेजी, मलयालम
मध्य प्रदेश अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, मराठी, गुजराती
महाराष्ट्र अंग्रेजी, हिन्दी, कन्नड़, मराठी, उर्दू,
तेलगू, गुजराती,बंगाली
मणिपुर अंग्रेजी, हिन्दी, मणिपुरी (मैतेई मायेक)
मेघालय अंग्रेजी, हिन्दी, खासी, गारो, बंगाली, असमिया
मिजोरम अंग्रेजी, हिन्दी, मिजो
नागालैण्ड अंग्रेजी, हिन्दी,
ओड़िशा अंग्रेजी, हिन्दी, तेलगू, उड़िया, उर्दू
पुद्दूचेरी अंग्रेजी, तमिल, तेलगू, मलयालम, हिन्दी
पंजाब अंग्रेजी, हिन्दी, पंजाबी
राजस्थान अंग्रेजी, हिन्दी
सिक्किम अंग्रेजी, हिन्दी, नेपाली
तेलंगाना हिन्दी, अंग्रेजी, तेलगू, कन्नड़, मराठी, उर्दू
त्रिपुरा अंग्रेजी, हिन्दी, बंगाली
यू.टी. लद्दाख अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दूयू.टी.
दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव अंग्रेजी, हिन्दी, गुजराती, मराठी
उत्तर प्रदेश अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू
उत्तराखण्ड अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू
पश्चिम बंगाल अंग्रेजी, हिन्दी, बंगाली, नेपाली, उर्दू