नई दिल्लीः अवैध खनन के लिए बदनाम यूपी के सोनभद्र में डीएम सीबी सिंह ने रोक के बावजूद खनन का आदेश जारी कर दिया। शिकायती याचिका पर नाराज हुए हाई कोर्ट इलाहाबाद ने उन्हें मंगलवार को कोर्ट के कटघरे में तलब कर लिया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले व न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने भगवान दास की याचिका पर दिया।
क्या है मामला
दरअसल वरिष्ठ अधिवक्ता ने हाई कोर्ट में दाखिल याचिका पर बहस करते हुए कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोनभद्र में खनन पर रोक लगा दी है। मगर डीएम ने बीते 29 सितंबर को डीजीसी सिविल की विधिक राय लेकर खनन का आदेश जारी कर दिया। डीजीसी ने एलआर से राय लेने को कहा था। वजह की प्रकरण हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इससे पहले राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की थी मगर मामला पक्ष में न होता देख एसएलपी वापस ले ली गई। फिर भी डीएम ने कोर्ट के आदेश की अवमानना की। इस पर कोर्ट ने कहा कि जब विधिक राय खनन का आदेश जारी करने के पक्ष में नहीं थी तो डीएम ने कोर्ट की अवमानना क्यों की। हाई कोर्ट ने मंगलवार को डीएम से पक्ष रखने को कटघरे में तलब किया है।