नई दिल्लीः निवेशकों का पैसा हड़पने के मामले तिहाड़ जेल की हवा काट रहे सहारा श्री सुब्रत राय को कांग्रेस नेता व वकील कपिल सिब्बल जेल की सलाखों से तो बाहर निकाल ले आए, मगर मुसीबतें कम नहीं हुई। जिस जालबट्टे में उलझाकर निवेशकों को सहारा प्रमुख ने चूना लगाया, अब भी उससे उन्हें बचाने का सिब्बल कोई फार्मूला तलाश नहीं पाए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की इस करारी टिप्पणी ने तो सहारा प्रमुख के माथे पर पसीना ला दिया है। कोर्ट ने सहारा से पूछा है कि आप दो महीने में 23 हजार करोड़ रुपये निवेशकों को लौटाने की बात कह रहे, यह पैसे स्वर्ग से तो बरसे नहीं होंगे, कहीं न कहीं से पैसे आप लाए होंगे।
कोर्ट ने कहा पैसा लाने का जरिया बताएं, हम मामला खत्म कर देंगे
सुप्रीम कोर्ट ने मसले की सुनवाई के दौरान सहारा से कहा कि -आप कह रहे हैं कि सभी निवेशकों को दो महीने के भीतर 23 हजार करोड़ रुपये लौटा दिए। हम बस जानना चाहते हैं कि यह पैसा कहां से आया। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आप हमें यह बता दें कि यह पैसा कहां से आया तो हम मामला खत्म कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि या तो पैसे एक कंपनी से दूसरे कंपनी में लाए गए होंगे या फिर आपने किसी कंपनी से उधार लिए हों....या फिर अपनी जायदाद बेची हो। इसी के साथ कोर्ट ने 16 सितंबर को अगली तारीख मुकर्रर कर दी।
जमानत की शर्त के पांच हजार करोड़ जमा कर चुके हैं सुब्रत
सुब्रत राय की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट उनकी पैरोल की अवधि 16 सितंबर तक बढ़ा दी है। बता दें कि बीते छह मई को मां का अंतिम संस्कार करने के लिए चार सप्ताह की कोर्ट ने जमानत पर रिहाई मंजूर की थी। अब तक सहारा प्रमुख पांच हजार करोड़ रुपये जमानत की शर्त के अनुरूप जमा कर चुके हैं।इतनी ही बैंक गारंटी जमा करनी है।