दिल्ली : एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर एफ़आइआर की कॉपी पुलिस वेबसाइट पर अपलोड होगी. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में आदेश जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए यह आदेश दिया है.
यूथ बॉर एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया की ओर से यह याचिका दाखिल की गई थी. हालांकि, सुप्रिम कोर्ट ने उन राज्यों को छूट दी है जहां इंटरनेट की सुविधा धीमी है. कोर्ट ने कहा है कि जिन राज्यों में इंटरनेट की दिक़्क़त है वहाँ ये सीमा 72 घंटे (24 घंटे अन्य राज्यों में) की होगी.
इसके साथ ही इस मामले में यह भी कहा गया है कि संवेदनशील मामलों, महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों की एफआईआर वेबसाइट पर नहीं डाली जांएगी. गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर एफआईआर अपलोड करने का सिलसिला चलत है. अब पूरे देश में यह व्यवस्था लागू होगी.